कोर्ट ने आदेश दिया कि अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को दी जाए
सुलतानपुर, संवाददाता : अमेठी जिले के एक थाना क्षेत्र के गांव में 12 वर्ष पूर्व 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दोषी पाए गए जयप्रकाश को पॉक्सो कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। विशेष लोक अभियोजक यादवेन्द्र सिंह के अनुसार यह मामला 19 मई 2014 का है, जिसमें पीड़िता की मां ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि आरोपी ने घर के अंदर सो रही उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया।
पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों को अदालत में पेश किया गया। गवाहों के साक्ष्य और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले को नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों पर सख्त संदेश देने वाला माना जा रहा है।
























