अब अवमानना के मामले में कार्यवाही नहीं होगी
नई दिल्ली : सुप्रीम ने योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को बड़ी राहत दी है। दोनों के ख़िलाफ शुरू
अवमानना की कार्यवाही मंगलवार को बंद कर दी गई है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने उनके उत्पादों के विज्ञापन के मामले में अपने शपथ के उल्लंघन के लिए माफी मांगने के तथ्य के मद्देनजर यह बड़ा फैसला किया। पीठ ने कहा कि दोनों अवमाननाकर्ताओं ने अपने कृत्यों के लिए अपनी माफी प्रकाशित की।
ये था मामलाः
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) द्वारा 2022 में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें पतंजलि और रामदेव द्वारा कोविड टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के खिलाफ अभियान चलाकर बदनाम करने का आरोप लगाया गया था।शीर्ष अदालत ने 27 फरवरी को बाबा रामदेव और बालकृष्ण को कारण बताओ नोटिस जारी किया। विभिन्न बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले पतंजलि के “भ्रामक और झूठे” विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए केंद्र की आलोचना की थी और बाबा रामदेव द्वारा संचालित कंपनी को अब से ऐसी घोषणाएं करने से रोक दिया था।