विधायक विनोद सिंह के प्रयास से नया पार्किंग स्थल शुरू, शुक्रवार से जाम से मिलेगी मुक्ति
सुल्तानपुर,संवाददाता : सुल्तानपुर सदर विधायक एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह ने शहरवासियों को एक और बड़ी सौगात दी है। वर्षों से दीवानी न्यायालय के पास लगने वाले भीषण जाम से आखिरकार लोगों को निजात मिल गई है। इस समस्या के समाधान के लिए विधायक विनोद सिंह पिछले तीन वर्षों से लगातार प्रयासरत थे, जो अब सफल हो गया। एक सप्ताह पूर्व इस मुद्दे ने उस समय तेजी पकड़ी, जब विधायक विनोद सिंह ने नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल और बार एसोसिएशन अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह एवं सचिव दिनेश दुबे के साथ बैठक कर दोपहिया और चारपहिया वाहनों को केशकुमारी बालिका इंटर कॉलेज के बगल स्थित खाली भूमि पर बने पार्किंग स्थल में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। इसके बाद बार एसोसिएशन और नगर पालिका के बीच लिखित समझौता कराया गया।
बुधवार को दीवानी न्यायालय परिसर स्थित सभागार में विधायक विनोद सिंह की मौजूदगी में एडीएम राकेश सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, अधिशासी अधिकारी लालचंद्र सरोज, बार एसोसिएशन अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह, सचिव दिनेश दुबे सहित अधिवक्ताओं के समक्ष समझौते को पढ़कर सुनाया गया। विधायक विनोद सिंह ने कहा कि इस निर्णय से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि विधायक बनने से पहले ही यह संकल्प लिया था कि दीवानी न्यायालय के जाम से लोगों को मुक्ति दिलानी है और अब शुक्रवार से यह सपना साकार हो जाएगा।
बार एसोसिएशन अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने विधायक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि शुक्रवार से सभी अधिवक्ता अपने दोपहिया व चारपहिया वाहन नए पार्किंग स्थल में खड़े करेंगे। अधिवक्ताओं से कोई पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा, जबकि वादकारियों से निर्धारित शुल्क लिया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने बार और पालिका के बीच हुए अनुबंध के लिए विधायक विनोद सिंह का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पूर्व बार अध्यक्ष नागेंद्र प्रताप सिंह, करुणा शंकर द्विवेदी, राम विशाल तिवारी सहित दर्जनों अधिवक्ता उपस्थित रहे।
भूमि का उपभोग बार करेगा, स्वामित्व पालिका के पास रहेगा
अनुबंध के अनुसार पार्किंग स्थल की भूमि का उपभोग और संचालन बार एसोसिएशन करेगा, जबकि स्वामित्व नगर पालिका के अधीन रहेगा। बार एसोसिएशन पार्किंग की नीलामी कर सकता है, लेकिन इसकी सूचना नगर पालिका को देना अनिवार्य होगा। वाहन पार्किंग के अलावा इस भूमि का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जाएगा।
























