बीडीए और आबकारी विभाग से कई प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निरस्त करने व सीलिंग की कार्रवाई का अनुरोध
बरेली,संवाददाता : शहर में होटल, रेस्टोरेंट और बरातघरों का कारोबार सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर संचालित किया जा रहा है। बदायूं रोड, सेटेलाइट, चंदपुर और शाहजहांपुर रोड जैसे इलाकों में अधिकांश प्रतिष्ठान बिना अग्निशमन विभाग की एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) के ही चल रहे हैं। अग्निशमन विभाग की जांच में कई होटल निर्माण और सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे। कहीं बेसमेंट में एलपीजी गैस सिलेंडर का बैंक मिला, तो कहीं हुक्का बार का अवैध संचालन होता पाया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) मनु शर्मा ने ऐसे 20 से अधिक होटल, रेस्टोरेंट और बरातघरों को नोटिस जारी किए हैं। विभाग ने बीडीए और आबकारी विभाग से कई प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निरस्त करने व सीलिंग की कार्रवाई का अनुरोध भी किया है।
बिना एनओसी के बदायूं रोड पर ‘आग के बरातघर’
बदायूं रोड पर लगभग 90 फीसदी बरातघर बिना एनओसी के संचालित हो रहे हैं। हाल ही में त्रिमूर्ति बरातघर और नैना मेंशन को नोटिस जारी किया गया है। इन जगहों पर न तो अग्निशमन उपकरण उपलब्ध हैं और न ही पार्किंग की समुचित व्यवस्था है। बरात के समय सड़क पर भारी जाम लगने से आमजन परेशान रहते हैं। सीएफओ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि मानक पूरे न होने पर अगली कार्रवाई सीलिंग या ध्वस्तीकरण के रूप में की जाएगी।
हुक्का बार पर गिरी गाज
अयूब खां चौराहा के पास स्थित प्राइम प्रॉपर्टी बार एंड रेस्टोरेंट में ऊपरी मंज़िल पर अवैध हुक्का बार संचालित पाया गया।
सीएफओ ने होटल प्रबंधन को नोटिस देते हुए आबकारी अधिकारी से बार का लाइसेंस निरस्त करने और बीडीए उपाध्यक्ष को प्रतिष्ठान को सील करने का अनुरोध किया है।
सेटेलाइट और रजानी होटल पर तोड़फोड़ की तैयारी
सेटेलाइट बस स्टैंड के पास स्थित सेटेलाइट होटल और रजानी होटल को पूरी तरह मानकविहीन पाया गया है। बेहद छोटे भूखंडों पर बने इन भवनों को आग लगने की स्थिति में गंभीर खतरा बताया गया है। विभाग ने इन दोनों के ध्वस्तीकरण की सिफारिश बीडीए को भेजी है।
निरीक्षण में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य
- होटल कैप्शन (डोहरा रोड): बेसमेंट में एलपीजी गैस सिलेंडर का बैंक मिला, सीलिंग का नोटिस जारी।
- होटल अमाया (चौकी चौराहा): अग्निशमन और ढांचागत खामियों के कारण नोटिस।
- होटल जेएम विस्तारा (स्टेडियम रोड): फायर सिस्टम निष्क्रिय पाया गया।
- मूडी मून होटल (आज़ाद नगर): सुरक्षा उपकरण अक्रियाशील।
- होटल देवभूमि (शाहजहांपुर रोड): बेसमेंट में टेंट हाउस का सामान मिलने पर नोटिस।
सीएफओ मनु शर्मा का सख्त रुख
“शहर के 20-25 होटल, रेस्टोरेंट और बरातघर फायर सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरते। कई बार नोटिस देने के बाद भी सुधार नहीं हुआ है। संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए पत्र भेजे गए हैं। आग लगने की स्थिति में इन प्रतिष्ठानों की जिम्मेदारी अग्निशमन विभाग की नहीं होगी।”
— मनु शर्मा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, बरेली
























