सिरप की तत्काल बिक्री रोकने और उसे बाजार से वापस लेने का आदेश जारी
तिरुवनंतपुरम : केरल स्वास्थ्य विभाग ने गुणवत्ता और विनियामक मानकों के उल्लंघन के कारण गुजरात और तमिलनाडु की दो प्रमुख दवा कंपनियों के उत्पादों की बिक्री व वितरण पर सख्त कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने रेडनेक्स फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) द्वारा निर्मित ‘रेस्पिफ्रेश टीआर सिरप (60 मि.ली.)’ की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम तब उठाया गया जब गुजरात औषधि नियंत्रक ने संबंधित बैच को “मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं” घोषित किया।
केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने सिरप की तत्काल बिक्री रोकने और उसे बाजार से वापस लेने का आदेश जारी किया है। राज्य में मौजूद पाँच वितरकों को सभी संबंधित गतिविधियाँ तत्काल प्रभाव से बंद करने को कहा गया है। इसके अलावा, तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित श्रीसन फार्मास्युटिकल्स द्वारा निर्मित सभी दवाओं की बिक्री और वितरण को भी निलंबित कर दिया गया है। यह निर्णय तमिलनाडु औषधि नियंत्रक द्वारा कंपनी का विनिर्माण लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद लिया गया है।
स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि “प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री या भंडारण करते पाए जाने पर संबंधित फार्मेसी, वितरक या विक्रेता के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।” उन्होंने आम जनता से रेस्पिफ्रेश टीआर सिरप के बचे हुए स्टॉक का उपयोग न करने की अपील की।मंत्री ने कहा, “ये कार्रवाई दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। दवा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।”
स्वास्थ्य विभाग ने यह स्पष्ट किया कि रेस्पिफ्रेश टीआर और श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के उत्पाद सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति नहीं किए जाते हैं। इसके बावजूद, निजी चैनलों के माध्यम से इनकी बिक्री की संभावना को देखते हुए निरीक्षण अभियान तेज कर दिए गए हैं। साथ ही, स्वास्थ्य मंत्री ने औषधि नियंत्रण विभाग को निर्देश दिया है कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बिना वैध डॉक्टर पर्चे के दवाएं देने वाले फार्मेसियों या स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाए।