30 दिनों के अंदर भारत निर्वाचन आयोग में कर सकते हैं अपील
लखनऊ,संवाददाता : उत्तर प्रदेश के ऐसे 121 दलों को पंजीकृत राजनैतिक दलों की सूची से बाहर कर दिया है, जिन्होंने वर्ष 2019 से लगातार छह वर्षों तक न तो विधानसभा और न ही लोकसभा का कोई चुनाव लड़ा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि ऐसे दलों का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29बी एवं धारा 29सी, आयकर अधिनियम, 1961 के प्राविधानों तथा चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के तहत मिलने वाले लाभ का अधिकार अब समाप्त हो गया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस आदेश से क्षुब्ध कोई भी पक्ष आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। सूची से बाहर किए गए दलों की जानकारी जिलेवार सूची में उपलब्ध करा दी गई है। जिनमें उत्तर प्रदेश राज्य के 51 जनपदों के पंजीकृत पतों पर 121 पंजीकृत राजनैतिक दल शामिल हैं।