कोर्ट ने कहा हमने फिल्म देखी, लेकिन इसमें कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं पाई गई
मुंबई,संवाददाता : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म ‘अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी’ को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को निर्देश दिया है कि वह फिल्म को प्रमाणपत्र जारी करे, जिससे फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। फिल्म के निर्माताओं ने सेंसर बोर्ड में 5 जून को सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था, लेकिन तय समयसीमा में कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद 3 जुलाई को ‘प्राथमिकता योजना’ के तहत तीन गुना फीस देकर फिर आवेदन किया गया। 7 जुलाई को स्क्रीनिंग निर्धारित की गई, जिसे बिना कारण बताए एक दिन पहले रद्द कर दिया गया। इसके बाद निर्माता सम्राट सिनेमैटिक प्रोडक्शन हाउस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
21 अगस्त को फिल्म देखने के बाद, बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा: हमने फिल्म देखी, लेकिन इसमें कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं पाई गई। मेकर्स ने स्पष्ट डिस्क्लेमर भी दिया है, जिससे यह साफ होता है कि फिल्म एक सिनेमाई प्रस्तुति है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन 21 बिंदुओं पर आपत्ति जताई गई थी, वे तर्कसंगत नहीं हैं और फिल्म ने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है।
CBFC की आपत्ति खारिज
CBFC के वकील की यह दलील कि फिल्म से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को नुकसान पहुंच सकता है, कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दी कि: यह फिल्म उसी पुस्तक पर आधारित है, जिसका प्रचार स्वयं योगी आदित्यनाथ ने किया था।
फिल्म से जुड़ी अन्य जानकारी
- निर्देशक: रविंद्र गौतम (प्रसिद्ध वेब सीरीज ‘महारानी 2’ के निर्देशक)
- कलाकार: दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’, पवन मल्होत्रा, राजेश खट्टर, अजय मेंगी, गरिमा विक्रांत सिंह और सरवर आहूजा।
- प्रोडक्शन हाउस: सम्राट सिनेमैटिक प्रोडक्शन