किसानों की जमीन से ज्यादा यूरिया बेचा, अभिलेख न मिलने पर लाइसेंस निलंबित, FIR दर्ज कराने की सिफारिश
मोहम्मदपुर-खाला ( बाराबंकी ) (जेएनएन) : जिले में खाद की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है। बेहड़ा बाजार स्थित रामू खाद भंडार पर किसानों के नाम से जरूरत से कई गुना ज्यादा यूरिया बेचने का आरोप लगा है। जिला कृषि अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत FIR दर्ज करने की संस्तुति की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जुलाई 2025 की FMS पोर्टल रिपोर्ट में पाया गया कि खाद भंडार संचालक ने 11 किसानों को अत्यधिक मात्रा में यूरिया बेचा। जांच में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि जिन किसानों के नाम पर 40 से 45 बोरी तक यूरिया खरीदा दिखाया गया था, उनके पास उतनी कृषि भूमि ही नहीं है। कई मामलों में पूरे परिवार के नाम पर 80 से 90 बोरी तक यूरिया बेच दिया गया। 8 अगस्त को मौके पर की गई जांच में किसानों के बयान और भूमि अभिलेख भी जुटाए गए। इसमें पुष्टि हुई कि विक्रेता ने वास्तविक जरूरत से कहीं ज्यादा उर्वरक बेचा है। यही नहीं, खाद विक्रेता आवश्यक अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं कर सका।
कृषि विभाग ने इस कार्रवाई को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का गंभीर उल्लंघन बताया है। जिला कृषि अधिकारी ने रिपोर्ट पुलिस को भेजकर खाद विक्रेता रामू खाद भंडार के संचालक राम विजय पुत्र रमापति, निवासी फतेहपुरवा, थाना मोहम्मदपुर खाला, के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पूरे प्रकरण ने खाद विक्रेताओं की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की कालाबाजारी से असली किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है।