जेल जाते ही चली जाएगी पीएम से लेकर सीएम तक की कुर्सी
नई दिल्ली,संवाददाता : भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 में नए प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव रखा है। इन संशोधनों का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों में गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपित मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों की स्वचालित पदमुक्ति सुनिश्चित करना है।
अनुच्छेद 75 में प्रस्तावित संशोधन
अनुच्छेद 75 में उपबंध 5 के बाद उपबंध 5(A) जोड़ा जाएगा। इसके अनुसार: यदि कोई केंद्रीय मंत्री किसी ऐसे अपराध में आरोपित है, जिसमें पांच वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, और वह लगातार 30 दिनों तक पुलिस हिरासत में रहता है, तो 31वें दिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जाएगा। यदि प्रधानमंत्री कोई सलाह नहीं देते, तब भी वह मंत्री स्वतः ही पदमुक्त माना जाएगा।
प्रधानमंत्री भी दायरे में
यह नियम प्रधानमंत्री पर भी समान रूप से लागू होगा। यदि प्रधानमंत्री स्वयं ऐसे आरोप में गिरफ्तार होते हैं और 30 दिनों तक इस्तीफा नहीं देते, तो 31वें दिन स्वतः पदमुक्त हो जाएंगे। हालांकि, इन प्रावधानों में यह स्पष्ट किया गया है कि रिहाई के बाद किसी व्यक्ति को पुनः नियुक्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।
अनुच्छेद 164 में भी बदलाव
इसी प्रकार, राज्य मंत्रियों के लिए संविधान के अनुच्छेद 164 में उपबंध 4(A) जोड़ा जाएगा। इसमें प्रावधान होगा कि: यदि कोई राज्य मंत्री 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा उसे 31वें दिन पद से हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री सलाह न भी दें, तब भी वह मंत्री स्वतः पदमुक्त होगा यदि मुख्यमंत्री स्वयं हिरासत में हों, तो उनके लिए भी यही प्रावधान लागू होगा।
नियमों का उद्देश्य: पारदर्शिता और नैतिकता
इन संवैधानिक संशोधनों का मुख्य उद्देश्य सरकार में पारदर्शिता और नैतिक आचरण को प्रोत्साहन देना है। ऐसे प्रावधानों से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गंभीर आपराधिक मामलों में फंसे नेता उच्च पदों पर न बने रहें, जिससे जनता का विश्वास सरकार पर बना रहे।
जनता के लिए क्या है महत्व
इन नियमों का सीधा संबंध जनहित और लोक भरोसे से है। सरकार की जवाबदेही को मजबूत करने वाले ये प्रावधान न केवल सत्ता में बैठे नेताओं को नैतिक और कानूनी मर्यादा में रहने के लिए प्रेरित करेंगे, बल्कि जनता को यह भरोसा भी दिलाएंगे कि दोषी सत्ता से बाहर और निर्दोष को पुनः अवसर मिलेगा।