कोर्ट में अर्जी देकर महिला ने चार दबंग युवकों पर जानलेवा हमले की कोशिश और बेटे की हत्या की धमकी का लगाया आरोप
बाराबंकी,संवाददाता : जहांगीराबाद के एक गांव निवासी 48 वर्षीय महिला ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के चार युवकों पर जान से मारने की धमकी देने, अशोभनीय भाषा का प्रयोग करने और जानलेवा हमला करने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया है।
पीड़िता ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है, उल्टे उसके अंगूठे का निशान सादे कागज पर ले लिया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या 19 में धारा 173(4) बीएनएसएस के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद जहांगीराबाद पुलिस में मुकदमा दर्ज किया है। महिला का आरोप है कि दिनांक 23 अक्टूबर 2024 की शाम लगभग साढ़े पाँच बजे जब वह मजदूरी का पैसा लेकर घर लौट रही थी, तभी गांव के ही मोनू पुत्र गाटू ने उसे गालियां देते हुए पहले दर्ज कराए गए छेड़छाड़ के मुकदमे को वापस लेने का दबाव बनाया।
मना करने पर मोनू ने अपने भाई सोनू, अर्जुन व करन को बुलाया, जो हाथ में धारदार हथियार लेकर आए और उस पर हमला करने का प्रयास किया।पीड़िता ने बताया कि उसने किसी तरह घर के भीतर जाकर जान बचाई। चारों आरोपितों ने घर के बाहर खड़े होकर उसे और उसके बेटे को भद्दी-भद्दी गालियां दीं और खुलेआम धमकी दी कि “दो कुंटल लकड़ी तैयार रखना, दो महीने में तेरे बेटे को जला देंगे।” महिला के अनुसार, घटना के गवाह गांव के कई लोग हैं। उसने यह भी बताया कि विपक्षीगण दबंग प्रवृत्ति के हैं और उनके खिलाफ पहले से गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, बावजूद इसके पुलिस द्वारा गुंडा एक्ट के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
थाने में रिपोर्ट दर्ज न होने पर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को भी प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः न्याय न मिलने पर पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली है और आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ-साथ गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की है। न्यायालय के निर्देश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।