ग्राहक अब एप के जरिए दर्ज कर सकेंगे फीडबैक और शिकायत
लखनऊ,संवाददाता : कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों के लिए एक नया नियम लागू किया गया है। अब दुकानों पर दुकानदार का नाम प्रदर्शित करने के बजाय केवल दुकान का नाम लिखा जाएगा। ग्राहक यदि दुकानदार की जानकारी प्राप्त करना चाहें, तो उन्हें एक विशेष मोबाइल एप के माध्यम से यह जानकारी मिलेगी। यह व्यवस्था खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफएसडीए) द्वारा लागू की गई है, जिसने इसके लिए एक फीडबैक प्रपत्र जारी किया है। इस प्रपत्र को प्रत्येक दुकान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है।
प्रपत्र में होंगी ये जानकारियाँ
प्रपत्र में दुकान का लाइसेंस नंबर, नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी (यदि उपलब्ध हो) अंकित होगी। इसके साथ ही इसमें टोल-फ्री नंबर और फूड सेफ्टी कनेक्ट एप का क्यूआर कोड भी होगा। ग्राहक क्यूआर कोड स्कैन करके दुकान और दुकानदार से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे तथा अपनी राय या शिकायत दर्ज करा सकेंगे। यदि कोई ग्राहक किसी खाद्य वस्तु में मिलावट की आशंका जताता है, तो वह एप पर जाकर खरीदी गई वस्तु का नाम और संदेह दर्ज कर सकता है। शिकायत अपलोड होते ही कंट्रोल रूम संबंधित क्षेत्र के खाद्य निरीक्षक को जानकारी देगा। टीम मौके पर जाकर तत्काल जांच करेगी। प्रारंभिक जांच में मिलावट की पुष्टि होने पर, संबंधित खाद्य पदार्थ को नष्ट कर दिया जाएगा।
जागरूकता अभियान भी चलाएगा विभाग
एफएसडीए अब कांवड़ यात्रा मार्गों और धार्मिक स्थलों पर मिलावट के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाएगा। यात्रियों को बताया जाएगा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट की पहचान कैसे करें। इस दौरान विभाग की मोबाइल वैन भी सक्रिय रहेगी, जहां लोग अपने खाद्य पदार्थों की जांच स्वयं करा सकेंगे। जहां पहले खाद्य सुरक्षा विभाग को उदासीन माना जाता था, वहीं अब विभाग सक्रिय हो गया है। मिलावट की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए ठोस और तकनीकी कदम उठाए जा रहे हैं। इस नई पहल से न केवल ग्राहकों की सुरक्षा, बल्कि दुकानदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।