चालान और शमनीय आपराधिक मामलों का सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा निस्तारण
लखनऊ,संवाददाता : कई सालों से न्यायालय के चक्कर लगा रहे फरियादियों को आगामी आठ मार्च को त्वरित न्याय मिलेगा। इस दिन राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, ताकि फरियादी बार-बार न्यायालय के चक्कर न लगाएं। इस संबंध में शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सभागार में जिला न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुबीर कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।
सुबीर कुमार ने बताया कि आठ मार्च को नैनीताल जिला न्यायालय, हल्द्वानी और रामनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अदालत में सिविल मामले, बैंक लोन रिकवरी, बीमा, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस, श्रम विवाद, राजस्व विवाद, बिजली-पानी विवाद, मोटर वाहन चालान और शमनीय आपराधिक मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
सुबीर कुमार ने बताया कि यदि लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर वाद निस्तारित होते हैं, तो सिविल वादों में अदा की गई कोर्ट फीस वापिस की जाएगी। अब तक 4,727 मामले लोक अदालत हेतु नियत किए जा चुके हैं। बैठक में जिला विधिक प्राधिकरण सचिव बिनु गुलायनी, सीओ सुमित पांडे, एसआई दीपक सिंह, एआरटीओ, बैंक और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।