अब चालान से नहीं बच सकेंगे ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले चालक
दिल्ली,संवाददाता : सरकार जल्द ही वाहन पंजीकरण (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) को आधार से लिंक कराने की योजना बना रही है। यह कदम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगाम लगाने के लिए उठाया जा रहा है। सड़क परिवहन मंत्रालय विचार कर रहा है कि वाहन मालिकों और ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए अपने आधार से लिंक्ड एड्रेस, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण को अपडेट करना अनिवार्य किया जाए। इससे वाहन मालिक और चालक का पता आसानी से मिल सकेगा, और जुर्माना या चालान काटने पर जुड़ी जानकारी त्वरित रूप से उपलब्ध हो सकेगी। मंत्रालय इसे मोटर वाहन अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन का हिस्सा बना सकता है। अधिकारियों के अनुसार, कई लोग चालान और जुर्माना से बचने के लिए अपना मोबाइल नंबर बदल लेते हैं या नया ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं। इस पर काबू पाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का ई-चालान भुगतान नहीं किया गया है। यह विफलता मुख्य रूप से इस कारण से है कि परिवहन विभाग का डेटाबेस अपडेट नहीं है और उसमें कई पुराने रिकॉर्ड शामिल हैं, जिनमें आधार लिंक या सही पते का विवरण नहीं है। मंत्रालय का मानना है कि आधार से लिंक होने से जुर्माना वसूलने के लिए संबंधित व्यक्ति और स्थान का पता आसानी से लगाया जा सकेगा। इस बदलाव के लागू होने के बाद, यदि किसी वाहन मालिक ने निर्धारित समय में जुर्माना नहीं भरा, तो उनकी आरसी या डीएल को अमान्य, रद्द या निलंबित किया जा सकता है।