पीड़िता के माता-पिता फैसले से असंतुष्ट, उन्होंने मृत्युदंड की मांग की थी
कोलकाता,संवाददाता : कोलकाता की एक सत्र अदालत ने आरजी कर अस्पताल में हुए बलात्कार और हत्या (RG Kar Rape Murder Case) मामले में दोषी पाए गए संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने पहले कहा था कि इस मामले में न्यूनतम सजा आजीवन कारावास होगी, जबकि अधिकतम सजा मृत्युदंड हो सकती है। सजा सुनाए जाने से पहले अदालत ने संजय रॉय और अन्य के अंतिम बयान सुने। इसके बाद दोपहर 2:45 बजे अदालत ने अपना फैसला सुनाया और दोषी संजय रॉय को उम्रभर की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। संजय रॉय के वकील ने अदालत में दलील दी थी कि हालांकि यह मामला गंभीर है, लेकिन दोषी को सुधार की गुंजाइश देते हुए फांसी के बजाय अन्य सजा दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अदालत को यह दिखाना होगा कि दोषी सुधार के लायक नहीं है। वहीं, सीबीआई के अधिवक्ता ने अदालत से कड़ी सजा की मांग की और कहा कि यह जघन्य अपराध है, जिसने पूरे देश को हिला दिया था। पीड़िता के माता-पिता ने भी दोषी के लिए मृत्युदंड की सजा की मांग की थी।
क्या है सजा का प्रावधान
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (दुष्कर्म) के तहत कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। वहीं, धारा 66 के तहत कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। बीएनएस की धारा 103(1) (हत्या) के तहत दोषी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।