आरोपी विधायक मिलावटी शराब बनाने और लाइसेंसी दुकानों के जरिए इसे बेचने में था शामिल
आजमगढ़,संवाददाता : उत्तर प्रदेश पुलिस ने आजमगढ़ में 2022 के जहरीली शराब कांड के सिलसिले में समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव और तीन अन्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, पहले से ही जेल में बंद विधायक और अन्य आरोपियों का संबंध रंगेश यादव गिरोह से बताया जा रहा है, जो मिलावटी शराब बनाने और बेचने में संलिप्त था। फरवरी 2022 में आजमगढ़ के अहरौला में एक सरकारी दुकान पर बेची गई जहरीली शराब पीने से कम से कम छह लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में अहरौला और फूलपुर थानों में मुकदमे दर्ज किए गए थे। गैंगस्टर एक्ट के तहत रंगेश यादव समेत 12 आरोपियों पर पहले ही मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) चिराग जैन ने कहा, “आगे की जांच के बाद रमाकांत यादव और तीन अन्य को गिरोह के सदस्यों के रूप में जोड़ा गया है।” पुलिस के अनुसार, फूलपुर पवई निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रमाकांत यादव, अहरौला के रूपीपुर गांव के नसीम उर्फ नसीम नेता, वाराणसी के रवि कुमार क्षत्री उर्फ राजकुमार और पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के जोयंत कुमार मित्रा पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आपराधिक गतिविधियों के जरिए अर्जित संपत्तियां जब्त
पुलिस ने बताया कि आरोपी मिलावटी शराब बनाने और लाइसेंसी दुकानों के जरिए इसे बेचने में शामिल थे। पुलिस अधीक्षक चिराग जैन ने कहा, “कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उनकी संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त किया जाएगा।” उप महानिरीक्षक (आजमगढ़ रेंज) वैभव कृष्ण ने कहा, “अवैध शराब के उत्पादन, शराब तस्करी, मवेशी तस्करी, भू-माफिया गतिविधियों, परीक्षा धोखाधड़ी और ठेकों में दलाली में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।” उन्होंने यह भी कहा, “ऐसी गतिविधियों में शामिल अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी और आपराधिक गतिविधियों के जरिए अर्जित संपत्तियों की भी पहचान कर उन्हें जब्त किया जाएगा।”