मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, रिकॉल अर्ज़ी को हाईकोर्ट ने किया खारिज
प्रयागराज : श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, दरअसल कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्ज़ी को खारिज कर दिया है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई का फैसला किया है। 11 जनवरी 2024 के आदेश को चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष ने रिकॉल अर्जी दायर की थी।
दरअसल,श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में 15 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में 16 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर उस आवेदन पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें कोर्ट के 11 जनवरी 2024 के आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया गया था। इस आदेश में हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर सभी मामले से संबंधित सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया था। इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश हुए अधिवक्ता तस्नीम अहमदी ने कहा कि 11 जनवरी 2024 के कोर्ट के उस आदेश को वापस लिया जाना चाहिए, जिसके तहत सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया गया था।