मुकदमा दर्ज होने और विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने के आदेश बावजूद ऐसे बयान अनुचित बताएनयी
दिल्ली, 30 सितंबरः उच्चतम न्यायालय ने ‘तिरुपति लड्डू’ विवाद मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की ओर से प्रसाद में कथित तौर पर दूषित घी के इस्तेमाल के बारे में बयान देने पर सोमवार को नाराजगी व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि मुकदमा दर्ज होने और विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने का आदेश देने से इस तरह का बयान अनुचित है। कोर्ट ने कहा कि उम्मीद है कि देवताओं को राजनीति से दूर रखा जाएगा।न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा, “18 सितंबर को प्रेस के सामने बयान देने का औचित्य क्या था? इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था कि लड्डू बनाने में वास्तव में दूषित घी का इस्तेमाल किया गया था। पांच आपूर्तिकर्ता थे।